हिंदुस्तान में गरीबों की अच्छी खासी तादाद है, ऐसे लोग जिनके घरों में खाने पीने की बुनियादी चीजों की भी किल्लत रहती है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त राशन स्कीम चलाई हुई है। इसके तहत लोगों को सरकार की तरफ खाने-पीने का जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आ रही परेशानियों से दो-चार ना हों लेकिन इन गरीब और जरूरतमंद लोगों की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी इन स्कीमों का फायदा उठाने लगते हैं जो इस स्कीम के तहत आते भी नहीं हैं।
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ऐसे लोग उन गरीब जरूरतमंदों का हक मार रहे होते हैं, लेकिन अब यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। दरअसल ऐसे लोग जो मुफ्त राशन लेने के पात्र नहीं हैं, उनके राशन कार्ड्स को अब रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए जांच की जाएगी और फिर एक्शन लिया जाएगा।
जो लोग मुफ्त राशन लेने के हकदार नहीं हैं यानी अपात्र लोगों के खिलाफ के बिहार सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जांच कर इस तरह के लोगों की पहचान की जाए और बनती कार्रवाई की जाए। एक खबर के मुताबिक बिहार सरकार की यह मुहिम इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मई तक जारी रहेगी। इसके तहत सभी जिलों के डीएम काम कर रहे हैं।
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सरकार की तरफ जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि ऐसे लोग जिनकी माहाना सैलरी 10 हजार रुपये से ज्यादा है उनके भी राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के घर चार पहिया गाड़ी है या AC लगा हुआ है या फिर कोई लाइसेंसी हथियार है वो भी मुफ्त राशन कार्ड पाने के हकदार नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्डधारियों कार्रवाई की तैयारी हो गई है. इन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है. सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी कर दी है. इसके तहत राशन कार्ड सरेंडर के लिए मानक तय कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है.
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राशन कार्ड की पात्रता के नियम
– उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य.
– परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो.
– परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो.
– अगर पुरुष मुखिया है तो जो असाध्य रोग से ग्रसित हो या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार चला रहा हो और पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो.
– घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
– वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो
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इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर
– जिनके पास चार पहिया गाड़ी होगी, उनके राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.
– चार पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है.
– राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं हो.
– सरकारी कर्मचारी को कार्ड सरेंडर करना होगा.
– आयकर के दायरे में आने वालों को भी कार्ड सरेंडर करना होगा.
– पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट रखने वालों को कार्ड जमा करना होगा.
– ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है, वे कार्ड के पात्र नहीं.
– शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर कार्ड सरेंडर करना होगा.
– हथियार का लाइसेंस रखने वालों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड