कई पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बदलाव 1 जनवरी, 2021 से लागू होंगे। इनमें चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य होना, चेक भुगतान के लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली, संपर्क रहित कार्ड लेनदेन की सीमा में वृद्धि शामिल है। हम इस खबर में आपको ऐसे ही बदलाव के बारे में बता रहे हैं जो 1 जनवरी से लागू होने जा रही हैं।
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सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले चार पहिया वाहनों के लिए और थर्ड पार्टी वाहन बीमा खरीदने के लिए FASTags को अनिवार्य कर दिया है। जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले चार पहिया वाहनों या एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 2017 से FASTag को पहले से ही नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
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बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी, 2021 से चेक के लिए ‘सकारात्मक वेतन प्रणाली’ शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत, चेक जारी करने वाले को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से उस चेक की कुछ न्यूनतम जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, भुगतानकर्ता, राशि, बैंक को देय करना होगा। भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले इन विवरणों को क्रॉस-चेक किया जाएगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट और कार्ड (और UPI) पर ई-मैंडेट्स की सीमा बढ़ाकर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये करने की घोषणा की है। सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक ने 1 जनवरी 2021 से इसे प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।
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वाहन की कीमत ने साल से बढ़ जाएंगी। एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने भी कहा कि वह बढ़ती इनपुट लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए जनवरी से यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की अपनी पूरी श्रृंखला की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। 1 जनवरी से प्रभावी कंपनी अपने यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की रेंज की कीमत में वृद्धि करेंगी।
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लगभग 94 लाख छोटे व्यवसाय त्रैमासिक माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न फाइलिंग सुविधा के तहत आएंगे। 5 करोड़ रुपये तक की बिक्री वाली इन फर्मों को जनवरी 2021 से नई व्यवस्था में तिमाही में सभी लेनदेन का सारांश दिखाते हुए केवल चार रिटर्न दाखिल करने होंगे।
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