
01. शहरी क्षेत्र में निर्माण सम्बंधी गतिविधियां मात्र ऐसे स्थलों पर ही प्रचलित की जायेगी, जहाँ पर निर्माण स्थल परिसर में ही श्रमिको को रहने हेतु अस्थायी आवासीय व्यवस्था हो निर्माण स्थल से बाहर आने व जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के निर्माण कार्य बन्द रहेगें।
02. शहरी क्षेत्र के सभी बड़े मार्केट पूर्व की भांति बन्द रहेगें, परन्तु यदि किसी बड़े मार्केट में आवश्यक वस्तुओं यथा-खाद्यान्न, दूध, सब्जी, फल, दवाईयाँ, पशुआहार इत्यादि की दुकानें है, तो मात्र उन्हे ही खोलने की अनुमति होगी।
03 शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों / कालोनियों एवं आवासीय परिसर के अन्दर स्थित एकल दुकानें खुलेंगी परन्तु उनमें सोशल डिस्टेसिंग हेतु 2 गज की दूरी नियमानुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
04. शहरी क्षेत्र अर्थात नगर निगम सीमा के अन्दर मुख्य रोड के दोनो तरफ स्थित मार्केट एवं मार्केट काम्पलेक्स की केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुल सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की दुकानें बन्द रहेगी |
05. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानें प्रातः 40 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी एवं वहाँ सोशल डेस्टिंसिग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
06 शहरी क्षेत्र में स्थित समस्त निजी कार्यालय अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भाँति बन्द रहेगें और घर से रहकर ही कार्य करेगें।
07. शहरी क्षेत्र में स्थित ओ0पी0डी0 एवं चिकित्सा क्लीनिकों को खोलनें के सम्बंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन्स के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा और उनसे अपेक्षित रहेगा कि निर्धारित एस0ओ0पी0 एवं प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्यवाही करेगे.
08. शहरी क्षेत्र में स्थित हॉट-स्पाट में पूर्व से लागू प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था प्रचलित रहेगी।